डॉ. मुक्ता
(डा. मुक्ता जी हरियाणा साहित्य अकादमी की पूर्व निदेशक एवं माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित/पुरस्कृत हैं। साप्ताहिक स्तम्भ “डॉ. मुक्ता का संवेदनात्मक साहित्य” के माध्यम से आप प्रत्येक शुक्रवार डॉ मुक्ता जी की उत्कृष्ट रचनाओं से रूबरू हो सकेंगे। आज प्रस्तुत है डॉ मुक्ता जी का सत्य के धरातल पर लिखा गया महत्वपूर्ण आलेख नारी आंदोलन पर आपके व्यक्तिगत विचारों से परिपूर्ण एक दस्तावेज है। नारी शक्ति विमर्श की प्रणेता डॉ मुक्ता जी की लेखनी को सादर नमन। कृपया इसे गंभीरता से आत्मसात करें। )
☆ साप्ताहिक स्तम्भ – डॉ. मुक्ता का संवेदनात्मक साहित्य # 42 ☆
☆ सत्य और कानून ☆
‘फैसला जो भी सुनाया जाएगा / मुझको ही मुजरिम बताया जाएगा/ आजकल सच बोलता फिरता है वह/ देखना सूली पर चढ़ाया जाएगा’ अर्चना ठाकुर जी की यह पंक्तियां हांट करती हैं और वर्तमान परिस्थितियों पर बखूबी प्रहार करती हैं। यह शाश्वत सत्य है कि हर अपराध के लिए दोषी औरत को ठहराया जाता है; भले वह अपराध उसने किया ही न हो। इतना ही नहीं, उसे तो अपना पक्ष रखने का अधिकार भी प्रदान नहीं किया जाता। सतयुग में अहिल्या त्रेता में सीता, द्वापर में द्रौपदी और कलयुग में निर्भया जैसी हज़ारों महिलाएं आपके समक्ष हैं। निर्भया के दुष्कर्मी, जिनहें सात वर्ष गुज़र जाने और बार-बार फांसी व डैथ-वारंट जारी होने का फरमॉन सुना देने के पश्चात् भी, बचाव के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, मनोमस्तिष्क को आहत करते हैं और कानून-व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं और सोचने को विवश करते हैं कि अपराधियों को बार-बार क्यूरेटिव-याचिका या गत वर्षों की मार-पीट के केस दर्ज करवाने की अनुमति क्यों?
वैसे तो कहा जाता है ‘इग्नोरेंस ऑफ ला इज़ नो ऑफेंस’ अर्थात् कानून की अनभिज्ञता व अज्ञानता बेमानी है, अपराधी के बचने का विकल्प अथवा साधन नहीं है। क्या यह कानून सामान्यजनों के लिए है, दुष्कर्मियों व अपराधियों के लिए कारग़र नहीं; शायद मानवाधिकार आयोग भी जघन्य अपराधियों की सुरक्षा के लिए बने हैं; उनके हितों की रक्षा करना उनका प्रथम व प्रमुख दायित्व है। जी हां! यही सब तो हो रहा है हमारे देश में। एक प्रश्न मन को बार-बार कचोटता है कि यदि बीजिंग में तीस मिनट में दुष्कर्मी को तलाश कर, जनता के हवाले करने के पश्चात् फांसी पर लटकाया जा सकता है, फिर हमारे देश में यह सब संभव क्यों नहीं है?
वास्तव में हमारा कानून अंधा और बहरा है। यहां निर्दोष व औरत को अपना पक्ष रखने व न्याय पाने का अधिकार कहां है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है? आपके समक्ष है… निर्भया व उन्नाव की पीड़िता व दुष्कर्म का शिकार होती महिलाओं के साथ होते संगीन अपराधों के रूप में… दुष्कर्म के पश्चात् उन्हें तेज़ाब डालकर ज़िंदा जला डालने, ईंटों से प्रहार कर सबूत मिटाने व शव को गंदे नाले में फेंक बहा देने के हादसे। सो! मस्तिष्क में यह प्रश्न बार-बार उठता है कि किस कसूर की सज़ा दी जाती है उन मासूम बालिकाओं-युवतियों; उनके माता-पिता व परिवारजनों को… जो वर्षों तक कचहरी में ज़लील होने के पश्चात् मन मसोस कर निराश लौट आते हैं, क्योंकि वहां अपराधियों को नहीं; शिकायत-कर्त्ताओं को कटघरे में खड़ा किया जाता है… हर बार नयी कहानी गढ़ी जाती है तथा अपराधियों को बचाव का हर अवसर प्रदान किया जाता है। क्यों..क्यों..आखिर क्यों? ऐसे संगीन अपराधियों व दुष्कर्मियों को छोड़ दिया जाता है ज़मानत पर…शायद एक नया ज़ुर्म करने को… एक नया अपराध करने को… उदाहरण आपके समक्ष हैं; उन्नाव की पीड़िता का, जहां ऐसे अपराधी उसके प्रियजनों पर दबाव डालते हैं या उन्हें किसी हादसे में मार गिराते हैं अथवा पुन:उस पीड़िता को सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाते हैं।
सो! अर्चना जी की यह पंक्तियां सत्य व सार्थक प्रतीत होती हैं। अपराधिनी तो हर स्थिति में महिला को ही ठहराया जाता है, क्योंकि वह हर जुल्म सहती है… ‘सहना और कुछ न कहना’ औरत की नियति है, जिसे वह युग-युगांतर से सहन करती आ रही है। हमारे शास्त्रों में संविधान रचयिता भी तो पुरुष ही थे। सो! सभी कायदे-कानून उनके पक्ष में बनाए गए हैं और औरत को सदा कटघरे में खड़ा कर, दोषारोपण नहीं किया गया, उसे प्रताड़ित व तिरस्कृत किया गया है। मुझे 2007 में स्व-प्रकाशित काव्य-संग्रह अस्मिता की ‘संस्कृति की धरोहर’ की पंक्तियां– ‘अधिकार हैं/ पुरुष के लिए/ नारी के लिए मात्र कर्त्तव्य/ इसमें आश्चर्य क्या है/ यह तो है युगों युगो की परंपरा/ संस्कृति की धरोहर।’ सतयुग में अहिल्या को शाप दिया गया था। अहिल्या कविता में ‘दोष पुरुष का/ सज़ा स्त्री को/ यही नियति है/ तुम्हारी युगों-युगों से।’ गांधारी कविता की– ‘गांधारी है/ आज की हर स्त्री/ खिलौना है पति के हाथों का/ कठपुतली है/ जो नाचती है इशारों पर/ घोंटती है गला/ अपनी इच्छाओं का/उसकी खुशी के लिए/ सामंजस्यता के लिए/ करती है होम/आकांक्षाओं का/ समरसता के लिए/ देती है बलि सपनों की/ करती है नष्ट अपना वजूद/ सब की इच्छाओं के प्रति सदैव समर्पित/—-और यदि ऐसा ना करे/ तो राह देख रहा होता है/ कोई तंदूर/ बिजली का नंगा तार/ मिट्टी के तेल का डिब्बा/ पंखे से झूलती रस्सी/ मन में भावनाओं ने/ अंगड़ाई ली नहीं/ तैयार हैं/ बंदूक की गोलियां/ या तेज़ाब की बोतल/ तेज़ाब… परिणाम उसके सपनों का/ जीवन के रूप में खौफ़नाक/ ऐसे ही भय या विवशता से/ मूंद लेती है/ वह निज आंखें/ और बन जाती है/गांधारी।’
शायद उपरोक्त पंक्तियां समर्थन करती हैं कि मुज़रिम सदैव औरत ही होती है। मुझे याद आ रही हैं, इसी पुस्तक की यशोधरा की ये पंक्तियां–’शायद भगवान भी क्रूर है/ कानून की तरह/ जो अंधा है, बहरा है/ जो जानता है/ केवल कष्ट देना/ ज़ुल्म करना/ उसके शब्दकोश में/ समस्या शब्द तो है/ परंतु निदान नहीं।’ रावण कविता की ये पंक्तियां आज भी समसामयिक हैं, सार्थक हैं। ‘सीता/ सुरक्षित थी/ राक्षसों की नगरी में/ उनके मध्य भी/ नारी सुरक्षित नहीं/ आज परिजनों के मध्य भी/ परिजन/ जिनके हृदय में बैठा है शैतान/ वे हैं नर पिशाच।’ क्या यह सत्य नहीं कि कानून और सृष्टि-नियंता ने भी दुष्टों के सम्मुख घुटने टेक दिए हैं।
औरत को हर पल अग्नि-परीक्षा से गुज़रना पड़ता है और सज़ा सदैव औरत को ही दी जाती है… दोषी भी वही ठहराई जाती है– ‘है यहां अंधा कानून/ चाहता है ग़वाह/ चश्मदीद ग़वाह/ जो बयां कर सके आंखों-देखी/ वह ग़वाह तो/-अस्मत लूटने वाला/
दरिंदा है/ जो कटघरे में खड़ा है/ कह रहा है निर्दोष स्वयं को/ और लगा रहा है तोहमत/ उस मासूम पर/ जिसकी अस्मत का/ सौदा हो रहा है/ कटघरे से बाहर/ कानून की/ बंद आंखों की/ पहुंच से परे/और परिणाम/ सब ग़वाहों और बयानों को/ मद्देनज़र रखते हुए/ अपराधी को बेग़ुनाह/ साबित करते हुए/ बा-इज़्ज़त/ बरी किया जाता है/ हंस रही है/ व्यंग्य से / वह फर्श पर/ टूटी हुई चूड़ियां/ यह अनकही /दास्तान हैं/ दर्द का बयान हैं।’
‘सच बोलता फिरता है वह/ देखना सूली पर चढ़ाया जाएगा’ कोटिश: सत्य कथन है। अनेक प्रश्न उठते हैं मन में– ‘कानून!/ रक्षक समाज का/ मनुष्य-मात्र का/ कर लेता नेत्र बंद/ बलात्कार का इल्ज़ाम/ सिद्ध होने पर/ क्यों नहीं चढ़ा दिया जाता/ उसे फांसी पर/ या बना दिया जाता है/ नपुंसक/ एहसास दिलाने को/ वह घिनौना कृत्य/ जिसे अंजाम दे/ कर दिया नष्ट/ जीवन उस मासूम का/ नोच डाला/ अधखिली कली को/ और छीन लिया/ उसका बचपन।’
सत्य भले ही लंबे समय के पश्चात् उजागर होता है, परंतु उससे पहले ही आजकल उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। यही है आज के युग का सत्य… झूठ उजागर होना चाहता है, क्योंकि अपराधियों को किसी का भय नहीं, जिसका प्रमाण है—देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं, मानव अंगों की तस्करी के लिए अपहरण की घटनाएं, सरे-आम भीड़ में तलवार लहराते और हवा में गोलियां चलाते दहशतगर्दों के बुलंद हौसले, जिन्हें देखकर हर इंसान भयभीत व आक्रोशित है, क्योंकि वह स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है। काश! हमारे संविधान में संशोधन हो पाता; कानून की लचर धाराओं को बदला जाता और अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होता। ‘जैसा जुर्म, वैसी सज़ा दी जाती, तो दरिंदों के हौसले पस्त रहते और वे उसे अंजाम देने से पहले लाख बार विचार करते। परंतु जब तक हमारा ज़मीर नहीं जागेगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा। इसके लिए औरत को इंसान समझने की दरक़ार है। जब तक उसे दलित, दोयम दर्जे की प्राणी व उपभोग की वस्तु-मात्र समझा जाएगा, तब तक यह भीषण हादसे घटित होते रहेंगे…देह-व्यापार पर अंकुश नहीं लग पायेगा…दुष्कर्म होते रहेंगे और हर अपराध के लिए औरत को ही मुज़रिम करार किया जायेगा। लोग मुखौटा धारण कर, औरत की अस्मत से खिलवाड़ करते रहेंगे और वह महफ़िलों की शोभा बन उन्हें रोशन करती रहेगी। आवश्यकता है– सामंजस्य की, जिसका सिंचन संस्कारों द्वारा ही संभव है। हमें जन्म से ही लड़के-लड़की को समान समझ उन्हें संस्कारित करना होगा… मर्यादा व संयम का पाठ पढ़ाना होगा। बेटियों को आत्मरक्षा हित जूडो-कराटे सिखाना होगा; आत्मनिर्भर बनाना होगा, ताकि उसे कभी भी दूसरों के सामने हाथ न पसारने पड़ें। इतना ही नहीं, हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि विवाहोपरांत भी इस घर के द्वार उसके लिए खुले हैं। वह उस घर का हिस्सा थीं और सदैव रहेंगी।
वैसे तो दुष्कर्म के हादसों के संदर्भ में चश्मदीद गवाह की मांग करना हास्यास्पद है। इस स्थिति में साक्ष्यों के आधार पर तुरंत निर्णय लेना ही कारग़र है ताकि अपराधियों को सबूत मिटाने, परिवारजनों को धमकी देने व उस दुष्कर्म-पीड़िता को ज़िंदा जलाने जैसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। आज कल के युवा बहुत सचेत व इस तथ्य से अवगत हैं कि ‘एक व दस अपराधों की सज़ा समान होती है।’ सो! वे दुष्कर्म के करने के पश्चात् पीड़िता की हत्या कर निश्चिंत हो जाते है, क्योंकि ‘न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी’ अर्थात् पीड़िता के ज़िंदा न बचने पर, उन्हें साक्ष्य जुटाने में वर्षों गुज़र जायेंगे।
आधुनिक युग में हर इंसान बिकता है। हमारे नुमाइंदे भी सत्ता का दुरुपयोग कर आरोपियों को संरक्षण प्रदान कर, अपनी पीठ थपथपाते हैं और पीड़िता के परिजन दहशत के साये में जीने को विवश होते हैं। अक्सर तो वे मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनके कारनामों की रिपोर्ट दर्ज कराना तो उनसे पंगा लेने के समान है–’आ! बैल, मुझे मार’ की स्थिति को आमंत्रण देने, मुसीबतों व दुश्वारियों को आमंत्रण देने जैसा है।
आश्चर्य होता है, अपने देश की कानून-व्यवस्था को देख कर–यदि वे शिकायत दर्ज कराने कि साहस जुटाते हैं, तो कोई साक्ष्यकर्त्ता ग़वाही देने की जुर्रत नहीं करता क्योंकि कोई भी अपनी हंसती-खेलती गृहस्थी की खुशियों में सेंध नहीं लगाना चाहता। ‘भय बिनु होत न प्रीति’ बहुत सार्थक उक्ति है। सो! हमें कानून को सख्त बनाना होगा, ताकि समाज में अव्यवस्था व जंगल-राज न फैले। वास्तव में त्वरित न्याय-व्यवस्था वह रामबाण औषधि है, जो कोढ़ जैसी इस लाइलाज बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर सकती है।
आइए! गूंगी-बहरी व्यवस्था को बदल डालें। लोगों में आधी आबादी में विश्वास जाग्रत करें ताकि उनमें सुरक्षा का भाव जाग्रत हो व भ्रूण-हत्या जैसे अपराध समाज में न हों और लिंगानुपात बना रहे। समन्वय, सामंजस्य व समरसता हमारी संस्कृति की अवधारणा है, जो समाज में सत्यम् शिवम् व सुंदरम् की स्थापना करती है। सज़ा अपराधी को ही मिले और सत्यवादी को न्याय प्राप्त हो…उसे सूली पर न चढ़ाया जाए…यही अपेक्षा है कानून-व्यवस्था से। सत्य का पक्षधर को सदैव यथासमय, शीघ्र न्याय प्राप्त होना चाहिए। सो! समाज में राग-द्वेष, स्व-पर आदि का स्थान न हो और संसार का हर बाशिंदा स्नेह, प्रेम, सौहार्द, करुणा, त्याग आदि की भावनाओं से आप्लावित हो, सकारात्मक सोच का धनी हो। ‘जो हुआ,अच्छा हुआ/ जो होगा,अच्छा होगा…यह नियम सच्चा है।’ सो! जो अच्छा व शुभ नहीं, त्याज्य है; उसका विरोध करना अपेक्षित है। द्वंद्व संघर्ष का परिणाम है और संघर्ष ही जीवन है। जब तक मानव में सत्य को स्वीकारने का साहस नहीं होगा, ज़ुल्म होते ही रहेंगे। सो! धैर्य वह संजीवनी है, जो वर्तमान व भविष्य को सुखद बनाने में समर्थ है…आनंद-प्रदाता है। आइए! विश्व-कल्याण हेतु इस यज्ञ में समिधा डालें ताकि वायु प्रदूषण ही नहीं; मानसिक व सांस्कृतिक प्रदूषण का अस्तित्व भी न रहे और प्राणी-मात्र सुक़ून की सांस ले सके।
© डा. मुक्ता
माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत।
पूर्व निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी, #239,सेक्टर-45, गुरुग्राम-122003 ईमेल: drmukta51@gmail.com
मो• न•…8588801878